रायपुर संभाग

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास

भाटापारा / बलौबाजार (शिखर दर्शन) // भाटापारा शहर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ उसके ही शराबी पिता द्वारा दुष्कर्म की shocking घटना सामने आई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। तात्कालीन थाना प्रभारी योगिता खापर्डे एवं उनकी टीम की छानबीन और सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने आरोपी को पाक्सो एक्ट की धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामला भाटापारा के ईश्वरी प्रसाद धुरंधर वार्ड का है। विशेष लोक अभियोजक भाटापारा संजय बाजपेयी ने बताया कि पीड़िता की मां ने 14 सितंबर 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि परिवार मायके में रहते थे और आरोपी पिता विष्णु पवार रोजी-मजदूरी करता है। 26 अप्रैल 2023 को उसने अपनी 9 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दैहिक शोषण किया। घटना का पता चलने पर जब मां ने आरोपी से पूछा, तो उसने अपराध स्वीकार करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी अपने गांव मनसर भाग गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पूर्ण विवेचना करते हुए सबूत, गवाह और जब्ती कार्रवाई के साथ मामला न्यायालय में पेश किया। गिरफ्तारी वारंट के पालन में आरोपी को 19 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अदालत में प्रार्थी और पीड़िता ने अपने पिता द्वारा किए गए कुकृत्यों का विस्तार से बयान दिया।

विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने अंतिम बहस में कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए घातक हैं और आरोपी द्वारा किया गया कृत्य अत्यंत निंदनीय है। अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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