हाईकोर्ट ने बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ने पर शैलेंद्र दुबे से मांगा जवाब

रायपुर/बिलासपुर (शिखर दर्शन) // बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य शैलेंद्र दुबे के बिना पद से इस्तीफा दिए स्टेट बार काउंसिल 2025 चुनाव में नामांकन फॉर्म जमा करने और चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने के खिलाफ याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने इस मामले में 24 सितंबर को शैलेंद्र दुबे से जवाब पेश करने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही बार कौंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और छत्तीसगढ़ शासन को भी जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

याचिका में बताया गया है कि 30 सितंबर को स्टेट बार काउंसिल छत्तीसगढ़ का चुनाव कराने का आदेश था। बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी अधिसूचना के तहत ऐसे सदस्य जो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, उन्हें चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।
हालांकि, शैलेंद्र दुबे ने 11 वर्षों से अपने पद का उपयोग करते हुए बिना इस्तीफा दिए स्टेट बार काउंसिल 2025 के नामांकन फॉर्म भरा और चुनाव में भाग लिया। हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित पक्षों से लिखित जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।



