शिक्षकों के संलग्नीकरण पर रोक: स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को किया निर्देशित

रायपुर ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टर्स को नए आदेश के माध्यम से निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार के शिक्षकों के संलग्नीकरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। विभाग ने यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पहले से संपन्न शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की समीक्षा के बाद उठाया है।
आदेश में कहा गया है कि हाल ही में कुछ जिलों से शिक्षकों के संलग्नीकरण की जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि नियमों के अनुरूप नहीं है। इससे पहले भी शिक्षकों के संलग्नीकरण पर रोक लगाई जा चुकी है। अब जारी आदेश के अनुसार, राज्य भर में किसी भी शिक्षक का संलग्नीकरण निषिद्ध रहेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टर्स को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि इस आदेश का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
यह कदम राज्य में शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।



