बिलासपुर संभाग

बंगाली डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत, 7 साल कैद की सजा सुनाई गई

जंजगीर / चांपा (शिखर दर्शन) // जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव हीरागढ़ में बंगाली डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से चार महीने की गर्भवती महिला रूक्मणी कश्यप की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सर्व विजय अग्रवाल ने आरोपी डॉक्टर ध्रुवांतो सिकदार को भारतीय दंड संहिता की धारा 105 के तहत 7 साल की कठोर कारावास की सजा और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला 1 सितंबर 2024 का है, जब रूक्मणी कश्यप की तबियत अचानक बिगड़ी। इलाज के लिए बंगाली डॉक्टर ध्रुवांतो सिकदार को घर बुलाया गया। डॉक्टर के पास वैध चिकित्सा प्रमाणपत्र न होने के बावजूद उन्होंने स्वयं से दवाई खरीदकर महिला को डेरिफाईलिन इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन के बाद रूक्मणी की स्थिति और खराब हो गई, जिससे उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृत्यु की सूचना पर नवागढ़ थाना में मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की गई। 8 सितंबर 2024 को आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। जांच में सभी साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के बाद न्यायालय ने दोषी पाए गए आरोपी को सजा सुनाई।

सजा के साथ अर्थदंड की राशि न देने पर आरोपी को अतिरिक्त 3 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस केस में लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की।

यह घटना चिकित्सा क्षेत्र में लापरवाही और गैरकानूनी इलाज की गंभीरता को उजागर करती है, जिससे आम जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है ।

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