रायपुर संभाग

HSRP नहीं लगाने वालों पर पहली बार सख्त कार्रवाई, 111 वाहनों से वसूला गया जुर्माना

रायपुर (शिखर दर्शन) // राजधानी रायपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर अब सख्ती की शुरुआत हो चुकी है। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अब तक 111 वाहनों से चालानी जुर्माना वसूला है। इस अभियान के तहत दो और तीन पहिया वाहनों से ₹1,000, चार पहिया वाहनों से ₹2,000 और मध्यम एवं भारी वाहनों से ₹3,000 तक जुर्माना वसूला गया है।

1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए 30 अप्रैल 2025 तक की समयसीमा
सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन मालिकों को 30 अप्रैल 2025 तक का समय दिया है। पिछले कई महीनों से जागरूकता अभियान के माध्यम से वाहन चालकों को HSRP लगवाने की समझाइश दी जा रही थी, लेकिन बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने अब तक नियमों को नजरअंदाज किया है। ऐसे में अब रायपुर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सीधे चालान की कार्रवाई शुरू कर दी है।

क्या कहता है नियम?
केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के अनुसार, सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। वहीं, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के अंतर्गत बिना HSRP के वाहन चलाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

वाहन मालिकों से अपील
यातायात और परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा से पहले अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें, ताकि चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। HSRP लगाने से वाहन की पहचान अधिक सुरक्षित और फर्जीवाड़े से मुक्त हो जाती है, जिससे कानून व्यवस्था को भी बल मिलता है।

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