Raipur News: दावड़ा कॉलोनी में अवैध प्लॉटिंग पर निगम की सख्ती, कॉलोनाइजर की जमीन पर चला बुलडोजर

रायपुर (शिखर दर्शन) // नगर निगम जोन-10 कमिश्नरी ने रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड स्थित दावड़ा कॉलोनी में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ 19 जून को बड़ी कार्रवाई की। नगर निवेश विभाग की जांच में पाया गया कि कॉलोनाइजर चिन्मय दावड़ा द्वारा लगभग 2 एकड़ निजी जमीन पर बिना अनुमति 1000 से 2000 वर्गफीट के छोटे-छोटे प्लॉट काटकर बेचे जा रहे थे। इस जमीन पर कांक्रीट सड़क बनाकर कॉलोनी का स्वरूप दिया जा रहा था, जिसकी शिकायतें लगातार निगम को मिल रही थीं।
अवैध प्लॉटिंग पर निगम की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर से तोड़ी गई सड़क, मालिक पर केस दर्ज

बिना अनुमति हो रही थी प्लॉटिंग, मूलभूत सुविधाओं का अभाव
निगम अधिकारियों के अनुसार, चिन्मय दावड़ा ने न तो नगर निगम से कोई विकास अनुमति ली थी और न ही विकास शुल्क जमा किया था। प्लॉटिंग के दौरान बिजली, पानी, सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं की गई थीं। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की अवैध कॉलोनी में बसने वाले लोगों को भविष्य में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसका सीधा असर नगर निगम की छवि पर भी पड़ता है।
कांक्रीट रोड पर चला बुलडोजर, कानूनी कार्रवाई शुरू
नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निवेश और अतिक्रमण विरोधी टीम ने अवैध कॉलोनी की सड़क को तोड़ दिया। चिन्मय दावड़ा की पहचान होने के बाद अब उनके खिलाफ नगर निगम एक्ट की धारा 292(ग) के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
2019 से अब तक 329 मामलों में कार्रवाई
नगर निगम के अनुसार, वर्ष 2019 से फरवरी 2025 तक रायपुर शहर में कुल 329 अवैध प्लॉटिंग के मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। निगम की सख्ती के बावजूद शहर के बाहरी इलाकों में अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला थम नहीं रहा है।
निगम ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी जमीन या प्लॉट की खरीदी से पहले नगर निगम की स्वीकृति और वैधता की जांच अवश्य करें, जिससे भविष्य में परेशानी से बचा जा सके।
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