बस्तर संभाग

होम लोन चुकता करने के बाद भी दस्तावेज़ नहीं लौटाए, एसबीआई पर 2.5 लाख का जुर्माना

एसबीआई की लापरवाही पर उपभोक्ता फोरम सख्त: दस्तावेज देर से लौटाने पर 2.5 लाख का जुर्माना
जगदलपुर (शिखर दर्शन) // होम लोन की सभी किश्तें समय पर चुकाने के बावजूद ज़मीन के दस्तावेज़ समय पर न लौटाना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को भारी पड़ गया। जगदलपुर उपभोक्ता फोरम ने इसे बैंक की लापरवाही मानते हुए 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

पूरा मामला जगदलपुर निवासी सरोज देवी चौहान और उनके पुत्र अखिलेश चौहान से जुड़ा है, जिन्होंने एसबीआई की कलेक्टोरेट शाखा से होम लोन लिया था। उन्होंने समय-सीमा में सभी किश्तों का भुगतान कर दिया और अंतिम किश्त के बाद निर्धारित 30 दिनों की अवधि भी पूरी हो गई, लेकिन बैंक ने ज़मीन के दस्तावेज़ उन्हें नहीं लौटाए।

परिवार द्वारा कई बार बैंक जाकर अनुरोध किए जाने के बावजूद दस्तावेज़ लौटाने में लगातार टालमटोल की जाती रही। अंततः उन्होंने अधिवक्ता सागर देवरे की मदद से वर्ष 2024 में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई।

अधिवक्ता देवरे ने बताया कि फोरम से बैंक को नोटिस भेजे गए, लेकिन न तो समय पर जवाब आया, न ही दस्तावेज़ सौंपे गए। अगर बैंक प्रारंभिक स्तर पर ही दस्तावेज़ लौटा देता, तो विवाद की नौबत ही नहीं आती, लेकिन बैंक ने कोई रुचि नहीं दिखाई।

देवरे ने आगे बताया कि दस्तावेज़ लोन सिक्योरिटी के तहत जमा किए गए थे और आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, लोन पूरी तरह चुकता होने और एनओसी जारी होने के 30 दिनों के भीतर दस्तावेज़ उपभोक्ता को लौटाना अनिवार्य है। इस मामले में दस्तावेज़ 50 दिन बाद लौटाए गए।

फोरम ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एसबीआई को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए प्रति दिन 5,000 रुपये की दर से कुल 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस निर्णय को बैंकिंग क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है।

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