मध्यप्रदेश

मंत्री विजय शाह बनाम कर्नल सोफिया विवाद: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के चलते हाईकोर्ट ने बंद की सुनवाई

जबलपुर (शिखर दर्शन) // मध्यप्रदेश के वन मंत्री विजय शाह और भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया से जुड़ी न्यायिक कार्रवाई अब हाईकोर्ट में समाप्त हो गई है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर लिया गया है, जहां यह मामला वर्तमान में लंबित है।

28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से यह मामला बंद करने को कहा था। इसी के अनुपालन में जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अनवींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई बंद कर दी है।

गौरतलब है कि मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने मंत्री के बयान को ‘गटर छाप’ करार देते हुए प्रदेश के डीजीपी को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

हालांकि एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन जब सरकार ने हल्का रुख अपनाया, तो हाईकोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई थी और साफ किया था कि कानून सबके लिए समान है। अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और वहीं से अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस बीच, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मध्यप्रदेश बीजेपी और संघ की नर्सरी बन गया है, पहले गांधी फिर नेहरू को बदनाम किया गया और अब महिला अधिकारियों का अपमान हो रहा है।”

अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मंत्री के विवादित बयान पर अंतिम फैसला होगा।

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