गौवंश तस्करी पर सख्त कार्रवाई का निर्णय, आरोपियों पर लगेगा सफेमा, संपत्ति होगी जब्त, संलिप्त पुलिसकर्मियों को तुरंत विभाग से हटाया जाएगा
आदतन आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त, दोषी पुलिसकर्मी होंगे बर्खास्त
विशेष बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिए कड़े निर्देश, गौ सेवा के लिए होगी जब्त संपत्ति की नीलामी
रायपुर (शिखर दर्शन) // गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब गौ तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधियों की संपत्तियों को सफ़ेमा (SAFEMA) के तहत अटैच कर नीलाम किया जाएगा और नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग गौ सेवा के लिए किया जाएगा। साथ ही यदि किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे तत्काल पुलिस विभाग से बाहर कर दिया जाएगा।
यह अहम निर्णय राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित गौ तस्करी रोकथाम संबंधी बैठक में लिया गया। बैठक में सभी जिलों से एडीशनल एसपी स्तर के नोडल अधिकारियों को बुलाया गया था। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ जिलों में इस दिशा में अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन कई जिलों में अब भी सक्रियता की जरूरत है।

संपत्ति होगी नीलाम, राशि जाएगी गौ सेवा में
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गौ तस्करी के मामलों में जो वाहन उपयोग किए जा रहे हैं, उन्हें राजसात कर नीलाम किया जाएगा और उसकी आय गौ सेवा आयोग के माध्यम से गायों की सेवा में लगे संगठनों को दी जाएगी। साथ ही उन्होंने आयोग से गौ सेवकों के लिए पहचान पत्र (ID कार्ड) जारी करने का भी आग्रह किया।
दोषी पुलिसकर्मी नहीं बचेंगे
शर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पुलिसकर्मी की मिलीभगत सामने आती है तो उसे बिना किसी विलंब के पद से हटाया जाएगा। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पशुपालन विभाग को भी सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया गया है।
कमज़ोर जिलों को चेतावनी
बैठक में उन जिलों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए जहां गौ तस्करी के मामलों में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्हें सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।
यह निर्णय राज्य सरकार के गौ रक्षा के प्रति गंभीर और प्रतिबद्ध रुख को दर्शाता है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में गौ तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा।
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