सुप्रीम कोर्ट ने MP मंत्री को कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी के लिए फटकारा, FIR पर रोक लगाने से किया इंकार, कहा- ‘मंत्री होते हुए ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं’

नई दिल्ली (शिखर दर्शन) // देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी मामले में कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाने से भी साफ इनकार कर दिया। साथ ही मंत्री विजय शाह से सवाल किया गया कि उन्होंने हाईकोर्ट में क्यों नहीं अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई अगले दिन की जाएगी और 24 घंटे में कोई आदेश नहीं होगा।
शीर्ष न्यायालय के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने विजय शाह को कहा, “आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? आप एक मंत्री हैं, आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल शोभा नहीं देता। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जाती, खासकर जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो। जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे व्यक्ति का आचरण इससे बेहतर होना चाहिए।”
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के मानपुर थाना क्षेत्र में विजय शाह के खिलाफ तीन गंभीर धाराओं — धारा 152, 196(1)(b), और 197(1)(c) के तहत FIR दर्ज की गई है। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानियों द्वारा हमारे लोगों की अपमानजनक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा था कि सेना की बहन (कर्नल सोफिया) ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया।
इस विवाद के बढ़ने पर विजय शाह ने माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उनका इरादा कर्नल सोफिया बहन के खिलाफ कभी नहीं था। उन्होंने सेना की बहनों की बहादुरी और सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उनके बयान में कोई अपमान नहीं था, अगर कोई गलती हुई है तो वे माफी चाहते हैं।
मामले की सुनवाई फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट में भी चल रही है, जबकि विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने FIR पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आदेश दिया है और स्पष्ट किया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी भाषा और आचरण में संयम रखना चाहिए।