दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई आजउच्चतम न्यायालय से वक्फ याचिकाओं पर अंतरिम आदेश का फैसला

नई दिल्ली (शिखर दर्शन) // सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिकाओं में यह दावा किया गया है कि इस कानून के प्रावधान वक्फ की इस्लाम से जुड़े पारंपरिक और ऐतिहासिक संबंधों में हस्तक्षेप करते हैं, साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच करेगी। उल्लेखनीय है कि CJI संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होने वाले हैं, इस कारण उनके पास समय कम है। याचिकाओं में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिका भी शामिल है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल समेत बोर्ड्स में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी और सरकार से इस पर जवाब भी मांगा था।

केंद्र सरकार ने इस संशोधन कानून को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें वक्फ बाई यूजर की वैधता की पुष्टि की गई है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करना, बल्कि वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।

वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सरकार के इस दावे का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है और 2013 के बाद वक्फ संपत्तियों में हुई बढ़ोतरी की वास्तविक स्थिति को छुपा रही है।

आज की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट होगा कि क्या वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश जारी करेगा या नहीं।

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