बिलासपुर संभाग

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 12 मई से ग्रीष्मावकाश, 13 मई को शुरू होंगी अवकाशकालीन पीठें

बिलासपुर (शिखर दर्शन) // छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार, हाईकोर्ट 12 मई 2025 (सोमवार) से 6 जून 2025 (शुक्रवार) तक अवकाश पर रहेगा। इसके बाद 9 जून 2025 (सोमवार) से न्यायालय पुनः नियमित रूप से खुलेगा।

इस अवधि के दौरान न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप न हो, इसके लिए कुछ तिथियों पर अवकाशकालीन पीठें (वेकशन बेंच) गठित की जाएंगी। ये पीठें 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई तथा 3 और 5 जून 2025 को कार्य करेंगी।


🔹 ग्रीष्मावकाश के दौरान न्यायिक व्यवस्था और निर्देश:

  • अवकाश के दौरान सभी सिविल, आपराधिक एवं रिट याचिकाएं नियमित रूप से दाखिल की जा सकेंगी।
  • यदि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो अवकाश न्यायाधीश, माननीय मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति से पीठ में परिवर्तन कर सकते हैं।
  • अवकाशकालीन पीठें सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच के रूप में कार्य करेंगी और आवश्यकता होने पर न्यायालय के समय के बाद भी बैठक कर सकेंगी।
  • समय की अनुमति होने पर न्यायमूर्ति, डिवीजन बेंच की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच का संचालन भी करेंगे।
  • अवकाश अवधि में हाईकोर्ट की रजिस्ट्री प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी (शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर)।

🔹 सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने वाले मामले:

  • नई रिट, सिविल व आपराधिक याचिकाएं, यदि उनके साथ तात्कालिक सुनवाई का आवेदन लगाया गया हो, तो वे अवकाश में सूचीबद्ध होंगी।
  • नए व लंबित जमानत आवेदन बिना किसी अतिरिक्त आवेदन के स्वतः सूचीबद्ध किए जाएंगे।
  • जमानत के अलावा अन्य लंबित मामलों में तात्कालिक सुनवाई के लिए अलग से आवेदन देना अनिवार्य होगा।
  • जो मामले अवकाश पीठ तक नहीं पहुंचते, उन्हें अगले पीठ के समक्ष अलग सूची में प्रस्तुत किया जाएगा।
  • पीठ की बैठक से एक दिन पूर्व कार्य दिवस को दोपहर 1:30 बजे तक दाखिल किए गए मामले उसी दिन की सूची में लिए जा सकते हैं। कारण सूची उसी शाम जारी की जाएगी।

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