रायपुर संभाग

छत्तीसगढ़ में HSRP नंबर प्लेट हुआ अनिवार्य: वाहन मालिक केवल विभागीय वेबसाइट से ही करें आवेदन, ठगी से बचने की अपील

रायपुर (शिखर दर्शन) // छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी पहल शुरू की है। अब राज्य में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विभाग ने किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था और धोखाधड़ी से बचाव हेतु एक विशेष जन-जागरूकता अभियान भी छेड़ दिया है।

उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एचएसआरपी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत राज्य में एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

परिवहन विभाग ने जानकारी दी कि वाहन स्वामी अधिकृत विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं और एचएसआरपी लगवाने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इससे न केवल प्रक्रिया सुरक्षित रहेगी, बल्कि किसी प्रकार की ठगी या धोखाधड़ी से भी बचा जा सकेगा।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग एचएसआरपी लगाने के नाम पर आम जनता से धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये ठग गूगल प्लेटफॉर्म पर फर्जी वेबसाइट बनाकर नंबर प्लेट और होम डिलीवरी का झांसा देकर वाहन मालिकों से ठगी का प्रयास कर रहे हैं।

इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से पुरजोर अपील की है कि वे केवल अधिकृत विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करें और किसी भी प्रकार की अनधिकृत वेबसाइट या बिचौलियों से बचें, ताकि स्कैम या ठगी से सुरक्षित रह सकें।

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