जनता की सुरक्षा को लेकर साय सरकार का बड़ा फैसला : छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 30 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया
रायपुर (शिखर दर्शन) // जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और व्यवसायों को कानूनी परेशानियों से राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल कर दिया है। अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। तय समय में प्रक्रिया पूरी न होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी समय पर सेवाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधाएं उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है, ताकि नागरिकों को समयबद्ध और भरोसेमंद सेवाएं मिल सकें।”
मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का सख्ती से पालन करें। इससे लिफ्ट और एस्केलेटर संचालन अधिक सुरक्षित होगा, बीमा खर्च घटेगा और व्यवसायिक जोखिम भी कम होगा।
