मध्यप्रदेश

कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को जमानत: सतना MLA के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट, जानें पूरा मामला

जबलपुर (शिखर दर्शन) // मध्य प्रदेश के सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को चेक बाउंस मामले में एमपी-एमएलए विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। विधायक कुशवाहा गुरुवार को जबलपुर स्थित कोर्ट में पेश हुए, जहां न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। इससे पहले विशेष न्यायाधीश डी.पी. सूत्रकार की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसे पुलिस अधीक्षक सतना के माध्यम से निष्पादित किया जाना था।

यह है पूरा मामला

वर्ष 2016 में कटनी जिला न्यायालय में विजय कनकने ने कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दायर किया था। आरोप था कि 1.25 लाख रुपये का चेक बाउंस होने के बाद उन्होंने तय समय पर भुगतान नहीं किया। न्यायालय ने इस मामले को धारा 138 के तहत संज्ञान में लेते हुए विधायक के खिलाफ वारंट जारी किया। बाद में, विधायक निर्वाचित होने के बाद मामला एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया।

कोर्ट में लगातार अनुपस्थिति बनी वजह

कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, 2016 से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, हालांकि उनके वकील नियमित रूप से पेश होते रहे। फरवरी 2018 में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद उन्होंने अदालत में हाजिरी नहीं लगाई, जिससे एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक सतना के माध्यम से नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

कोर्ट में पेशी के बाद मिली जमानत

गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद गुरुवार को कांग्रेस विधायक कोर्ट में पेश हुए और जमानत याचिका दायर की। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश डी.पी. सूत्रकार ने उनकी जमानत मंजूर कर ली, जिससे उन्हें इस मामले में फिलहाल राहत मिल गई है।

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