महाराष्ट्र

PM मोदी और CM योगी की हत्या की साजिश: दाऊद इब्राहिम के नाम पर धमकी देने वाला आरोपी दोषी, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

मुंबई (शिखर दर्शन) // अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या की धमकी देने वाले आरोपी को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने मुंबई पुलिस को फोन कर PM मोदी की हत्या के लिए 5 करोड़ और CM योगी की हत्या के लिए 1 करोड़ की पेशकश की बात कही थी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां उसे दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया।

धमकी भरे फोन से मचा हड़कंप

यह मामला नवंबर 2023 का है, जब मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष में एक फोन कॉल आया। फोन करने वाले शख्स ने दावा किया कि सरकारी जेजे अस्पताल को बम से उड़ाने की योजना है। इसके बाद उसने कहा, “मोदी की जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम 5 करोड़ रुपये दे रहा है, उसने मोदी को खत्म करने के लिए कहा है।” आरोपी ने यह भी कहा कि दाऊद के लोग CM योगी की हत्या के लिए उसे 1 करोड़ रुपये की पेशकश कर रहे हैं।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, कोर्ट ने सुनाई सजा

पुलिस ने कॉल को गंभीरता से लेते हुए आरोपी कामरान खान को गिरफ्तार किया और मामला अदालत में पेश किया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) हेमंत जोशी ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 505(2) (वर्गों के बीच द्वेष फैलाने वाले बयान) और 506(2) (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दो साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

मानसिक अस्थिरता की दलील खारिज

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को मानसिक रूप से अस्थिर बताने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की गई।

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का नाम फिर सुर्खियों में

यह मामला एक बार फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम को चर्चा में ले आया है। हालांकि, पुलिस और जांच एजेंसियों को अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि धमकी देने वाले आरोपी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है या यह सिर्फ गंभीर अपराध करने के इरादे से झूठी धमकी थी। अदालत के फैसले के बाद पुलिस अब इस मामले की आगे जांच कर रही है।

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