मध्यप्रदेश

हाईकोर्ट ने पीसी शर्मा की चुनाव याचिका की खारिज, ईवीएम छेड़छाड़ का आरोप साबित नहीं कर पाए

जबलपुर (शिखर दर्शन) // मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की चुनाव याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने भोपाल दक्षिण-पश्चिम सीट से बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी की विधायकी को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि 2023 विधानसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से चुनाव जीता गया, लेकिन अदालत में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका।

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पीसी शर्मा अपने आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दे पाए। इसके चलते अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी की ओर से पेश हुए वकील ज्ञानेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भगवानदास सबनानी ने 15,883 मतों से जीत दर्ज की थी। इस हार के बाद कांग्रेस उम्मीदवार पीसी शर्मा ने चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी। लेकिन कोर्ट में लगाए गए आरोपों को साबित करने में वे विफल रहे, जिससे उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

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