रायपुर संभाग

संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक बिना सरचार्ज कर सकते हैं भुगतान

रायपुर (शिखर दर्शन) // राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। अब नागरिक बिना किसी सरचार्ज के 30 अप्रैल 2025 तक संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2024-25 के लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची तैयार करने के कार्यों में नगर निगम एवं नगर पालिका के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई थी। इससे निकायों में राजस्व वसूली प्रभावित हुई। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस वर्ष विशेष छूट के तहत संपत्ति कर जमा करने की समयसीमा 30 दिन बढ़ा दी है।

अब निकायों के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर संग्रहण करेंगे और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button