शाहरुख खान के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में रायपुर कोर्ट में केस दर्ज, 29 मार्च को सुनवाई
रायपुर (शिखर दर्शन) // बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भ्रामक विज्ञापन करने के मामले में रायपुर कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दर्ज की गई है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 29 मार्च की तिथि तय की है।
यह याचिका अधिवक्ता फैजान खान ने दायर की है, जिसमें शाहरुख खान द्वारा विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और रमी जैसे उत्पादों के प्रचार को भ्रामक बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अधिवक्ता विराट वर्मा ने बताया कि शाहरुख खान एक प्रभावशाली हस्ती हैं और उनके विज्ञापनों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे विज्ञापनों से तंबाकू युक्त उत्पादों की खपत बढ़ती है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि शाहरुख खान रमी जैसे ऑनलाइन जुए का भी प्रचार कर रहे हैं, जिससे युवा वर्ग जुए की लत में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहा है। अधिवक्ता के अनुसार, इस तरह के विज्ञापनों से समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, खासकर युवाओं और बच्चों पर।
इसके अलावा, याचिका में उन कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है, जो इन भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण कर रहे हैं। अधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए ताकि समाज को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।
रायपुर की दंडाधिकारी कृति कुजूर ने सिविल केस नंबर 99/2025 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब 29 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी, जिसमें आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।
