दिल्ली
देश में खत्म होंगे ये चार बड़े कानून, आज लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे नया बिल

‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025’, अवैध प्रवासियों पर कसेगा शिकंजा
नई दिल्ली (शिखर दर्शन) // गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025’ पेश करेंगे, जिसका मकसद भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। इस बिल के कानून बनने के बाद फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 जैसे चार पुराने कानून खत्म हो जाएंगे।
बिल में क्या हैं प्रमुख प्रावधान?
- इमिग्रेशन अधिकारियों का निर्णय अंतिम – इस बिल के तहत इमिग्रेशन अधिकारी का निर्णय बाध्यकारी होगा, जिससे भारत में विदेशी नागरिकों की एंट्री और उनकी निगरानी अधिक प्रभावी होगी।
- राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता – यदि कोई विदेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में प्रवेश करता है या उसका रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, तो उसे तुरंत निष्कासित किया जाएगा।
- अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई – यदि कोई विदेशी नागरिक वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में रुकता है, तो उसे तीन साल तक की कैद और तीन लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
- फर्जी पासपोर्ट पर एंट्री पर कड़ी सजा – बिना वैध पासपोर्ट के भारत में प्रवेश करने पर पांच साल की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि पासपोर्ट धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, तो 2 से 7 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- भारत की कूटनीतिक संप्रभुता का संरक्षण – यदि किसी विदेशी नागरिक के प्रवेश से भारत और किसी अन्य देश के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे देश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
अवैध प्रवासियों पर सरकार का कड़ा रुख
सरकार ने इस बिल के जरिए देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को मजबूत करने पर जोर दिया है। इससे न केवल भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर लगाम लगेगी, बल्कि इमिग्रेशन सिस्टम को भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा। अब सभी की नजरें इस बिल पर टिकी हैं, जिसे गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में पेश करेंगे।