दिल्ली

बजट 2025: 10 लाख रुपये तक की आय होगी कर मुक्त, नया 25% टैक्स स्लैब पेश करने की संभावना

नई दिल्ली (शिखर दर्शन) // आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में करदाताओं को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। सरकार 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त करने और 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 25% का नया टैक्स स्लैब लागू करने की योजना पर विचार कर रही है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा करने वाली हैं। वेतनभोगी करदाता इस बजट से दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत राहत, छूट और कर कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।

वर्तमान में, नई कर व्यवस्था के तहत, 7.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देयता नहीं है, जिसमें 75,000 रुपये की मानक कटौती शामिल है। वहीं, 15 लाख रुपये से अधिक की आय 30% के उच्चतम कर स्लैब के दायरे में आती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इन कर बदलावों का मूल्यांकन कर रही है।

एक सरकारी सूत्र ने बताया, “हम दोनों विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर बजट अनुमति देता है, तो 10 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त और 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 25% स्लैब लागू किया जा सकता है।” उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की राहत से सरकार को 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिसे सरकार अवशोषित करने के लिए तैयार है।

इस बीच, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले महत्वपूर्ण कर सुधारों की सिफारिश की है। थिंक टैंक ने आयकर छूट सीमा को मुद्रास्फीति के हिसाब से बढ़ाकर 5.7 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है। साथ ही, बचत ब्याज के लिए 10,000 रुपये की कटौती को बढ़ाकर 19,450 रुपये और बीमा प्रीमियम तथा PF योगदान के लिए 1.5 लाख रुपये की कटौती को बढ़ाकर 2.6 लाख रुपये करने की सिफारिश की गई है।

GTRI ने करदाताओं के लिए मुद्रास्फीति-सूचकांकित कर स्लैब और छूट की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, ताकि उन्हें वास्तविक लाभ मिल सके।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूंजीगत लाभ कर में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगी। वे यह भी मानते हैं कि सरकार विकास में गिरावट के बीच खपत को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर उपायों पर विचार कर सकती है, लेकिन इन उपायों का विकास या आय को पुनर्जीवित करने पर सीमित प्रभाव होगा।

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