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कोलकाता रेप-हत्याकांड के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद, सियालदह कोर्ट ने 162 दिन बाद सुनाया फैसला

सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को हुई रेप और हत्या की घटना में आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी संजय रॉय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला 162 दिन बाद, 20 जनवरी को, सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सुनाया।

गौरतलब है कि 18 जनवरी को, सियालदह कोर्ट ने 57 दिनों तक चले ट्रायल के बाद संजय रॉय को दोषी ठहराया था। अदालत ने यह साबित किया कि आरोपी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में महिला डॉक्टर के साथ रेप किया और उसे मारपीट कर उसकी हत्या कर दी।

इस मामले में पीड़ित परिवार ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 18 जनवरी को ही यह स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अधिकतम सजा मृत्युदंड हो सकती है, जबकि न्यूनतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है।

9 अगस्त को हुई इस सनसनीखेज घटना में, पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर को अस्पताल के सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल पर अर्धनग्न अवस्था में मृत पाया गया था। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।

यह मामला कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुई इस जघन्य अपराध ने शहर को हिलाकर रख दिया था, और न्याय की उम्मीद में पीड़ित परिवार ने कड़ी सजा की मांग की थी।

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