महाराष्ट्र

सावरकर पर टिप्पणी मामला: मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत, अगली सुनवाई 18 फरवरी को

पुणे (शिखर दर्शन) // हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पुणे की स्पेशल कोर्ट ने 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए राहुल गांधी की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थायी छूट भी प्रदान की।

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन जोशी ने जमानतदार के रूप में अदालत में उपस्थिति दर्ज कराई। यह मामला वीडी सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

वकीलों के तर्क और कोर्ट का फैसला

सावरकर के पोते के वकील संग्राम कोल्हटकर ने राहुल गांधी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति देने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि किसी आरोपी को जमानत लेने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। हालांकि, अदालत ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए राहुल गांधी की याचिका को मंजूरी दी।

इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की गई है।

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