छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश

रायपुर (शिखर दर्शन) // छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए शासकीय कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों के मामलों पर चिंता जताते हुए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभाग प्रमुखों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण हाल के दिनों में कई शासकीय कर्मचारियों की मौत हुई है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना केवल कानून का पालन ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
सख्त अनुपालन के निर्देश
मुख्य सचिव ने इस संबंध में एक विस्तृत पत्र जारी कर सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इन नियमों की जानकारी हर शासकीय कर्मचारी तक पहुंचे और उनका सख्ती से पालन हो। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कमी लाने और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान
राज्य सरकार का यह निर्णय सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। संबंधित विभागों को नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह पहल न केवल शासकीय कर्मचारियों के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बनेगी।