रायपुर संभाग

अब अपंजीकृत श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता

रायपुर ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब अपंजीकृत निर्माणी श्रमिकों के कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एक लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह निर्णय प्रदेश सरकार ने श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए लिया है, खासकर उन निर्माणी श्रमिकों के लिए जिनका पंजीयन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में नहीं हो पाया था।

पूर्व में, अपंजीकृत श्रमिकों की कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर कोई सहायता राशि नहीं मिलती थी, लेकिन अब विभाग ने इस दिशा में आंशिक संशोधन किया है। श्रम मंत्री और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष लखन लाल देवांगन के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया।

इस योजना के तहत, सामान्य मृत्यु पर 1 लाख, कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख, और कार्यस्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर 2.50 लाख रुपए की सहायता राशि पहले से दी जा रही थी। अब, अपंजीकृत श्रमिकों के कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर भी उनके आश्रितों को एक लाख रुपए की सहायता मिलेगी।

इस वर्ष जनवरी से नवंबर तक कुल 1502 निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ मिला है। इस सहायता राशि का भुगतान सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जा रहा है।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button