जालोर हेड कांस्टेबल को सलामी प्रैक्टिस की सजा, 7 दिन तक करना होगा अभ्यास
जालोर // राजस्थान के जालोर जिले से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल को कोर्ट में सही तरीके से सलामी न देने पर 7 दिन तक सलामी प्रैक्टिस करने की सजा दी गई है। यह घटना जालोर जिला कोर्ट में हुई, जहां के न्यायाधीश ने पुलिसकर्मी के व्यवहार को गंभीरता से लिया।
जानकारी के अनुसार, हेड कांस्टेबल पूनमाराम ने कोर्ट में पेश होने के दौरान न्यायाधीश को सही तरीके से सलामी नहीं दी। इस पर जज मोहम्मद हारून नाराज हो गए और उन्होंने पुलिसकर्मी की शिकायत पुलिस महानिरीक्षक से की। जज ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए पूनमाराम को उचित ट्रेनिंग की आवश्यकता जताई।
इसके बाद, जिला सेशन न्यायालय के आदेश पर एसपी ने पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल को 7 दिन तक परेड और सलामी का अभ्यास करने का निर्देश दिया। एसपी ज्ञानचंद यादव ने पुष्टि की कि न्यायालय और पुलिस महानिरीक्षक के आदेशानुसार, पूनमाराम को सलामी प्रैक्टिस कराई जाएगी और कोर्ट में उपस्थिति के दौरान अपनाए जाने वाले नियमों से भी उन्हें अवगत कराया जाएगा।
इस आदेश के पालन की रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में भेजने का निर्देश दिया गया है। यह सजा पुलिसकर्मियों के अनुशासन और कोर्ट के प्रति सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए दी गई है।