हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती पर लगी रोक हटाई
बिलासपुर ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 पर लगी अस्थायी रोक हटा दी है। यह मामला तब उत्पन्न हुआ था जब डीजीपी ने गृह विभाग के अवर सचिव को पत्र लिखकर पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में छूट देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को मंजूरी मिलने पर बेदाराम टंडन ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी थी।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने निर्णय में पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को असंवैधानिक करार दिया। हालांकि, शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत जवानों के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में छूट देने का निर्णय लिया। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना, जिसके तहत सामान्य पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए छूट का लाभ अवैध माना गया। अब, भर्ती प्रक्रिया शारीरिक परीक्षण के बाद आगे बढ़ेगी।