दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट की किसानों को नसीहत: राजमार्ग बाधित किए बिना करें शांतिपूर्ण प्रदर्शन

नई दिल्ली ( शिखर दर्शन ) // सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को राजमार्ग बाधित करने से बचने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की नसीहत दी है। सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्ज्वल भुयां और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन इससे जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए।

न्यायालय ने डल्लेवाल से कहा कि वह आंदोलनकारी किसानों को समझाएं कि वे खनौरी बॉर्डर जैसे महत्वपूर्ण राजमार्गों को अवरुद्ध न करें, क्योंकि यह पंजाब की लाइफलाइन है। कोर्ट ने कहा, “हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपका प्रदर्शन सही है या गलत, लेकिन जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए।”

पुलिस ने हिरासत में लेकर रिहा किया:

डल्लेवाल को 26 नवंबर को खनौरी बॉर्डर से पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था।

हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद डल्लेवाल पुनः प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं।

डल्लेवाल और अन्य किसान एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर आमरण अनशन पर हैं। डल्लेवाल की ओर से पेश वकील गुनिंदर कौर गिल ने अदालत में कहा कि प्रदर्शनकारी जनता को असुविधा से बचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

जस्टिस सूर्यकांत ने डल्लेवाल को प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की सलाह दी और कहा, “आपका आंदोलन शांतिपूर्ण हो, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आम जनता को इससे कोई परेशानी न हो।”

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