मध्य प्रदेश में खुले में मांस बेचने, लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर सख्ती, अब सीधे दर्ज होगी FIR
भोपाल ( शिखर दर्शन ) // मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में खुले में मांस बेचने और लाउडस्पीकर-डीजे बजाने पर एक बार फिर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बार प्रशासन ने चालान की बजाय सीधे एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया है। कलेक्ट्रेट में सोमवार को आयोजित समय सीमा प्रकरणों की बैठक में एडीएम सिद्धार्थ जैन ने इस दिशा में निर्देश जारी किए।
इस कदम के तहत नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी शहरभर में इन गतिविधियों की निगरानी करेंगे। बता दें कि मोहन सरकार ने अपने कार्यभार संभालते ही इन मुद्दों पर कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें खुले में मांस विक्रय और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया था। तब बड़े पैमाने पर खुले में मांस विक्रय पर कार्रवाई की गई थी और कई लाउडस्पीकर उतरवाए गए थे।
अब फिर से इन गतिविधियों पर सख्त नजर रखने और कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाने का निर्णय लिया है। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि खुले में मांस बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए और लाउडस्पीकर-डीजे के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
इस फैसले के तहत प्रदेश सरकार ने पहले चरण में करीब 600 लाउडस्पीकर हटाए थे और 400 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर की आवाज़ कम करने के निर्देश दिए थे। अब इस अभियान को फिर से तेज़ किया जाएगा।